अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का शिकंजा, गुलहरिया में छापेमारी कर 10 लीटर कच्ची शराब बरामद

गोरखपुर। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग की ओर से चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत गोरखपुर में कार्रवाई की गई। विभागीय टीम ने गुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर में दबिश देकर लगभग 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके पर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 150 किलोग्राम लहन भी नष्ट कराया गया। इस मामले में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश एवं जिला आबकारी अधिकारी गोरखपुर के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 4:10 बजे मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 कैम्पियरगंज एवं अतिरिक्त प्रभार सेक्टर-2 सदर एस.एन. वर्मा के नेतृत्व में टीम ने थाना गुलहरिया अंतर्गत ग्राम भगवानपुर में संदिग्ध स्थल पर दबिश दी।
मुखबिर की सूचना पर पहुंची आबकारी टीम
अवैध कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई की। दबिश के दौरान टीम को लगभग 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। इसके साथ ही करीब 150 किलोग्राम लहन भी मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया।
विभागीय कार्रवाई के तहत संबंधित मामले में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शराब दुकानों का भी हुआ औचक निरीक्षण
अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के बाद आबकारी टीम ने क्षेत्र की कम्पोजिट शॉप एवं देशी मदिरा दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों के संचालन एवं बिक्री व्यवस्था की जांच की गई।
अधिकारियों ने शराब विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय के अनुसार ही दुकानों का संचालन करें। किसी भी स्थिति में दुकान को निर्धारित समय से पहले खोलने अथवा निर्धारित समय के बाद संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
पीओएस मशीन से बिक्री अनिवार्य
आबकारी अधिकारियों ने देशी मदिरा की बिक्री में पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के अनिवार्य उपयोग पर विशेष जोर दिया। विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि देशी मदिरा की शत-प्रतिशत बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए।
निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन नहीं करने तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई।
अवैध शराब के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने तथा मदिरा दुकानों के संचालन में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश एवं जिला आबकारी अधिकारी गोरखपुर के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 4:10 बजे मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 कैम्पियरगंज एवं अतिरिक्त प्रभार सेक्टर-2 सदर एस.एन. वर्मा के नेतृत्व में टीम ने थाना गुलहरिया अंतर्गत ग्राम भगवानपुर में संदिग्ध स्थल पर दबिश दी।
मुखबिर की सूचना पर पहुंची आबकारी टीम
अवैध कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई की। दबिश के दौरान टीम को लगभग 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। इसके साथ ही करीब 150 किलोग्राम लहन भी मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया।
विभागीय कार्रवाई के तहत संबंधित मामले में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शराब दुकानों का भी हुआ औचक निरीक्षण
अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के बाद आबकारी टीम ने क्षेत्र की कम्पोजिट शॉप एवं देशी मदिरा दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों के संचालन एवं बिक्री व्यवस्था की जांच की गई।
अधिकारियों ने शराब विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय के अनुसार ही दुकानों का संचालन करें। किसी भी स्थिति में दुकान को निर्धारित समय से पहले खोलने अथवा निर्धारित समय के बाद संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
पीओएस मशीन से बिक्री अनिवार्य
आबकारी अधिकारियों ने देशी मदिरा की बिक्री में पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के अनिवार्य उपयोग पर विशेष जोर दिया। विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि देशी मदिरा की शत-प्रतिशत बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए।
निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन नहीं करने तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई।
अवैध शराब के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने तथा मदिरा दुकानों के संचालन में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रिपोर्ट: अमर राय, गोरखपुर
WhatsApp पर शेयर करें



