यूपी रेरा का बड़ा फैसला: नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए ऑन-साइट निरीक्षण अनिवार्य

लखनऊ। घर खरीदारों के हितों की रक्षा और आवासीय परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने एक सख्त कदम उठाया है। 22 अक्टूबर 2026 को जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट की समय-सीमा बढ़ाने (Project Extension) के आवेदन पर फैसला लेने से पहले निर्माण स्थल का भौतिक निरीक्षण (On-site Inspection) अनिवार्य होगा।
यूपी रेरा के अधिकारियों ने बताया कि कई बार प्रमोटर कागजों पर निर्माण प्रगति दिखाकर अतिरिक्त समय मांग लेते थे, जिससे फ्लैट खरीदारों को कब्जा मिलने में देरी होती थी। अब तकनीकी टीम मौके पर जाकर वास्तविक निर्माण कार्य, श्रमिकों की संख्या और वित्तीय उपयोग की जांच करेगी।
इस फैसले से एनसीआर और राजधानी लखनऊ में निर्माणाधीन सैकड़ों ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में पारदर्शिता आएगी और लाखों होम बायर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
यूपी रेरा के अधिकारियों ने बताया कि कई बार प्रमोटर कागजों पर निर्माण प्रगति दिखाकर अतिरिक्त समय मांग लेते थे, जिससे फ्लैट खरीदारों को कब्जा मिलने में देरी होती थी। अब तकनीकी टीम मौके पर जाकर वास्तविक निर्माण कार्य, श्रमिकों की संख्या और वित्तीय उपयोग की जांच करेगी।
इस फैसले से एनसीआर और राजधानी लखनऊ में निर्माणाधीन सैकड़ों ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में पारदर्शिता आएगी और लाखों होम बायर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
रिपोर्ट: नीरज वर्मा, लखनऊ / नोएडा
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